देहरादून में MDDA का बड़ा एक्शन, 5 जगह सीलिंग; आवासीय कॉलोनियों में अवैध कारोबार पर कार्रवाई
इंजीनियर इन्क्लेव से ईस्ट होप टाउन तक चला अभियान, बिना नक्शे दुकानें बनाने और हॉस्टल निर्माण में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
देहरादून। आवासीय कॉलोनियों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने सख्ती तेज कर दी है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पांच मामलों में परिसरों को सील किया। MDDA के अनुसार, यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन और निर्माण नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के तहत की गई।
प्राधिकरण की कार्रवाई का मुख्य फोकस आवासीय भवनों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने, स्वीकृत मानचित्र के बिना दुकानें बनाने और भवनों के उपयोग में अनधिकृत बदलाव करने के मामलों पर रहा।
इंजीनियर इन्क्लेव में तीन परिसर सील
प्रवर्तन अभियान के दौरान इंजीनियर इन्क्लेव फेस-1 में तीन मामलों में कार्रवाई की गई। यहां कृष्णा डेयरी के नाम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इसी क्षेत्र में रोहित विशाल द्वारा आवासीय कॉलोनी के भीतर दुकान संचालित किए जाने पर भी परिसर सील किया गया।

इसके अलावा एक अन्य आवासीय परिसर में बिना स्वीकृति निर्माण में परिवर्तन और विस्तार कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने का मामला सामने आया। प्राधिकरण ने इस परिसर के खिलाफ भी सीलिंग की कार्रवाई की।
ईस्ट होप टाउन में बिना नक्शे बन रहीं थीं दुकानें
ईस्ट होप टाउन के लक्ष्मीपुर, प्रेमनगर क्षेत्र में मयूर द्वारा MDDA से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना दो व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण ने निर्माण को नियमों के विपरीत पाए जाने पर संबंधित परिसर को सील कर दिया।
MDDA ने भवन स्वामियों को निर्देशों का पालन करने और निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
महिमा इन्क्लेव में हॉस्टल निर्माण पर कार्रवाई
महिमा इन्क्लेव, लेन नंबर-2, केहरी गांव में कुन्दन सिंह द्वारा स्टिल्ट सहित तीन मंजिलों पर हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण के मुताबिक, निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से विचलन और भवन के उपयोग में बदलाव पाया गया। इसके बाद संबंधित निर्माण को सील कर दिया गया।
बंशीधर तिवारी बोले—नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और भू-उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने लोगों से भवन निर्माण से पहले आवश्यक अनुमतियां लेने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की।
प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी प्रवर्तन टीमों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनधिकृत निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
MDDA के इस अभियान से आवासीय कॉलोनियों में नियमों के विपरीत संचालित गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने का संकेत मिला है। प्राधिकरण ने प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।
