कोर्ट के चक्कर से मिलेगा छुटकारा! 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 11 तक करें आवेदन
देहरादून।
जनपद देहरादून में 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देश पर आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में समझौता योग्य मामलों का त्वरित, सरल और सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने नागरिकों से अपील की है कि वे 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट), मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बैंक ऋण एवं वसूली, वैवाहिक विवाद, श्रम एवं दीवानी मामले, बिजली-पानी से जुड़े विवाद तथा अन्य समझौता योग्य फौजदारी मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत के जरिए मामलों का समाधान कम समय में, बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होता है। पात्र मामलों में न्यायालय शुल्क वापसी का लाभ भी मिल सकता है, जबकि लोक अदालत का फैसला दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है।
सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल मुकदमों के निपटारे का मंच नहीं, बल्कि आपसी संवाद और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम भी है।
