साकेत कोर्ट से बड़ी राहत: मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में मुख्य शेफ केसर नेगी को मिली जमानत
नई दिल्ली ,
मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में साकेत जिला अदालत ने आरोपी मुख्य शेफ केसर नेगी को सशर्त जमानत दे दी है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रसोई में खाना बनाने और किचन उपकरण चलाना शेफ की नियमित नौकरी का हिस्सा है। केवल इस आधार पर उन्हें आपराधिक लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर नेगी को रिहा करने का आदेश दिया है। वह 6 जून से न्यायिक हिरासत में थे।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आग लगने से पहले नेगी ने इलेक्ट्रिक ऑयल फ्रायर सहित अन्य उपकरण चालू किए थे और उन्हें पहले भी सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
हालांकि अदालत ने माना कि आग लगने का वास्तविक कारण अभी तक वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि केसर नेगी होटल की फायर सेफ्टी, एलपीजी इंस्टॉलेशन, भवन सुरक्षा या लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार थे। ये जिम्मेदारियां होटल प्रबंधन के दायरे में आती हैं।
अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि केवल जांच या विशेषज्ञ रिपोर्ट लंबित होने के आधार पर किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

