उत्तराखंड में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को SGST में राहत, सिनेमाघरों को जारी हुए निर्देश
फिल्म ‘हनुमान अंश’ को उत्तराखंड में SGST की प्रतिपूर्ति, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
देहरादून।
भारत केसरी
उत्तराखंड सरकार ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को राज्य के भीतर प्रोत्साहित करने के लिए सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स में फिल्म प्रदर्शन के दौरान भुगतान किए जाने वाले SGST की प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया है। इस संबंध में महानिदेशक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने 15 सितंबर 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।



निर्देशों के अनुसार मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों को निर्धारित अवधि में नियमित रूप से SGST और CGST का भुगतान करना होगा। ग्राहकों को जारी बिक्री बिल में SGST दर्शाया जाएगा, लेकिन सरकारी आदेश के तहत यह राशि ग्राहक से वसूल नहीं की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिल्म प्रदर्शन की निर्धारित अवधि से पहले या बाद में भुगतान किए गए SGST की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

प्रतिपूर्ति के लिए रखी गई शर्तें
सिनेमाघरों को फिल्म प्रदर्शन और बिक्री किए गए टिकटों का विस्तृत विवरण देना होगा।
आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक टिकटों पर भुगतान किए गए SGST का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
ग्राहकों से SGST वसूल नहीं किए जाने का प्रमाण देना होगा।
वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में SGST प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना होगा।
संबंधित अवधि में फिल्म प्रदर्शन पर भुगतान किए गए SGST तक ही प्रतिपूर्ति सीमित रहेगी।
सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड में फिल्म निर्माण और फिल्म प्रदर्शन को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

