देहरादून में आयकर विभाग की बैठक, अग्रिम कर समय पर जमा करने के लिए करदाताओं को किया जागरूक
देहरादून में आयकर विभाग की बैठक, अग्रिम कर समय पर जमा करने के लिए करदाताओं को किया जागरूक
देहरादून, 10 मार्च 2026।
आयकर विभाग देहरादून के तत्वाधान में 10 मार्च 2026 को करदाताओं में अग्रिम कर के समयबद्ध भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयकर विभाग कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों ने आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम कर के समय पर भुगतान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। अधिकारियों ने बताया कि करदाताओं को स्वनिर्धारण कर के बजाय अग्रिम कर का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर करना चाहिए, ताकि अनावश्यक ब्याज और दंडात्मक कार्यवाही से बचा जा सके।
विभाग की ओर से करदाताओं को यह भी जानकारी दी गई कि अग्रिम कर का भुगतान 15 मार्च 2026 तक करना अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग ने उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एवं बार एसोसिएशन के सदस्यों से अपील की कि वे अन्य करदाताओं के बीच आयकर अधिनियम के प्रावधानों और अग्रिम कर भुगतान के प्रति जागरूकता फैलाएं, जिससे स्वैच्छिक आयकर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।
बैठक में प्रधान आयकर आयुक्त देहरादून श्रीमती सुनीता सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बार एसोसिएशन, शहर के विभिन्न व्यापार मंडलों के पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री विपिन नागलिया और श्री सुनील मैसन ने व्यापार संघ देहरादून का प्रतिनिधित्व किया, जबकि श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने उत्तराखंड बिल्डर्स एसोसिएशन की ओर से भागीदारी की। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अंकित गुप्ता, श्री अरविन्द रावत सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।
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