उत्तराखंड के राशन डीलरों को बड़ी राहत, अब प्रति कुंतल मिलेगा ₹195 लाभांश
देहरादून:
उत्तराखंड के 9 हजार से अधिक सरकारी राशन डीलरों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उचित दर विक्रेताओं को प्रति कुंतल 180 रुपये के बजाय 195 रुपये लाभांश मिलेगा। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। इस संबंध में केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है।
नई व्यवस्था के तहत पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने वाले राशन डीलरों को 11 रुपये प्रति कुंतल का अतिरिक्त मार्जिन भी मिलेगा। इस अतिरिक्त व्यय का 75 प्रतिशत केंद्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि लाभांश में बढ़ोतरी से राशन डीलरों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने में यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार राशन डीलरों की अन्य मांगों के समाधान के लिए भी गंभीरता से कार्य कर रही है।
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत करीब 1.83 लाख अंत्योदय परिवारों और 11 लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को हर महीने राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए प्रतिमाह 1.27 लाख कुंतल से अधिक गेहूं और 2.07 लाख कुंतल से अधिक चावल उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि लाभांश बढ़ने से राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पीओएस मशीन के माध्यम से पारदर्शी एवं सुचारु राशन वितरण व्यवस्था को भी और मजबूती मिलेगी।




