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शादी अनुदान योजना से 89 लाभार्थियों को मिली ₹44.50 लाख की आर्थिक सहायता

देहरादून, 23 सितंबर 2026। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद देहरादून के 89 पात्र लाभार्थियों को कुल ₹44.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के बाद अनुदान की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई।

विभाग के अनुसार अनुसूचित जाति श्रेणी के 83 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹41.50 लाख तथा विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना के तहत 6 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति लाभार्थी की दर से कुल ₹3 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार 89 लाभार्थियों को कुल ₹44.50 लाख की सहायता मिली है।

सामाजिक सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से होता है आवेदन

शादी अनुदान योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों का निर्धारित पात्रता और आवश्यक अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। पात्र पाए जाने वाले आवेदनों को अनुमोदन के बाद अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी लाभ

योजना के तहत सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियों को भी शादी अनुदान का लाभ दिया जाता है, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय द्वारा विधवा पेंशन स्वीकृत है। पात्र लाभार्थी को ₹50,000 की अनुदान राशि दी जाती है।

एक परिवार में अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए योजना का लाभ अनुमन्य है।

ये हैं योजना की प्रमुख पात्रताएं

शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए प्रमुख पात्रताएं इस प्रकार हैं—

  • अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की पुत्रियां तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाओं की पुत्रियां पात्र हैं, जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन स्वीकृत है।
  • आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
  • आवेदक बीपीएल/अंत्योदय कार्ड धारक हो अथवा उसकी मासिक आय ₹4,000 तक हो।
  • विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है।
  • विवाह का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
  • आवेदक को शपथ पत्र देना होगा कि परिवार ने इससे पहले योजना के तहत एक से अधिक पुत्री के विवाह के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है।
  • प्रत्येक वर्ष 1 मार्च से अगले वर्ष 28/29 फरवरी तक संपन्न होने वाले विवाहों से संबंधित पात्र आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

पात्र लाभार्थियों से आवेदन की अपील

जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने पात्र लाभार्थियों से योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करने और आवश्यक अभिलेखों के साथ सामाजिक सुरक्षा शादी अनुदान पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की है।

विभाग के अनुसार प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने वाले आवेदनों पर अनुमोदन की कार्रवाई के बाद अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।