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हाईकोर्ट में जिला पंचायत बवाल मामले में डीएम-एसएसपी से मांगा शपथपत्र; अब कल होगी सुनवाई

नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान बवाल के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान डीएम और एसएसपी से शपथपत्र मांगा गया है। परिणाम की घोषणा हो या नहीं इस पर कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया। शहर में भारी पुलिस बल तैनात है और हाई कोर्ट के आसपास निषेधाज्ञा लागू है।

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हाई कोर्ट ने जिला पंचायत नैनीताल के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के लिए मतदान से पहले पांच जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण मामले में स्वतः संज्ञान लेती याचिका पर सुनवाई की। कांग्रेस की ओर से चुनाव रद करने को भी नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका के साथ पहले से विचाराधीन स्वतः संज्ञान लेती याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। 

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने चुनाव के दिवस पांच सदस्यों के अपहरण मामले में पुलिस की लापरवाही व खुफिया एजेंसियों की विफलता को लेकर मौखिक रूप से तल्ख टिप्पणीयां की और एसएसपी से पूरे मामले में मंगलवार को शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी से तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि कड़ी सुरक्षा के बीच हिस्ट्रीशीटर कैसे पहुंच गए।
इस दौरान सरकार की ओर से हल्द्वानी विधायक सुमित ह्रदयेश व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आगबबूला होकर आपत्तिजनक बात कहने तथा जबकि कांग्रेस की ओर से अपहरण के बाद उन युवकों का पार्टी करते वीडियो पेश किया गया, जिसमें युवक कह रहे थे कि नैनीताल को हिला डाला, हमारा मिशन पूरा हो गया, उत्तराखंड को बिहार बना दिया।
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कोर्ट ने गायब सदस्यों के मामले में भी एसएसपी से जवाब मांगा
कोर्ट ने गायब सदस्यों के मामले में भी एसएसपी से जवाब मांगा और पूछा कि सीडीआर क्यों अब तक नहीं निकाली गई। जब गिरोह आया था तो उसकी भनक क्यों नहीं लगी। अपहृत जिला पंचायत के पांचों सदस्यों को भी कोर्ट में पेश किया गया, जिनसे कोर्ट ने कोई सवाल नहीं पूछे।
डीएम ने ये जानकारी
कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ ने वर्चुअली बहस करते हुए कहा कि चुनाव में धनबल, बाहुबल का खुलेआम प्रयोग कर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। जिलाधिकारी वंदना की ओर से बताया गया कि रात में ही राज्य निर्वाचन आयोग को दो रिमाइंडर भेजे गए। जिला पंचायत नियमावली में जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव रद करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आयोग से परामर्श के बाद मतगणना कर अनंतिम परिणाम घोषित किया गया। जिसकी घोषणा रोकी गई है।
अब जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित होगा या नहीं, इसको लेकर आयोग की ओर से कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को भी शपथपत्र पेश करने को कहा है। अब इस मामले में अदालत के लिखित व आधिकारिक निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।
आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कही। उच्च न्यायालय नैनीताल में इस प्रकरण पर आज हुई बहस और उस पर माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व बैंच की टिप्पणियां सार्वजनिक हुई उस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री धस्माना ने कहा कि यह बात बिल्कुल सत्य ही की जिस जिला मुख्यालय में प्रदेश का उच्च न्यायालय हो जहां मुख्य न्यायाधीश समेत हाई कोर्ट की पूरी बेंच बैठती हो और मंडल मुख्यालय भी हो उस जिले में इस प्रकार अपराधी हथियारबंद हो कर किसी अपहरण की घटना को बेखौफ अंजाम दे दें वो भी पुलिस के सामने इससे बड़ा कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। श्री धस्माना ने कहा कि इस पूरी आपराधिक घटना में जिनकी संलिप्तता है उनको गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस उनको बचा रही है और माननीय उच्च न्यायालय की पुलिस अधीक्षक नैनीताल के बारे में सभी टिप्पणियां बिल्कुल सही हैं और सरकार को उनको तत्काल वहां से हटा कर होम गार्ड में भेज देना चाहिए।

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