अपराधी की बारात निकालती दून पुलिस गुण्डा अधिनियम के तहत 01 अभियुक्त तड़ीपार
जिलाधिकारी के आदेश पर 06 माह के लिए किया गया जिला बदर
देहरादून | 16 जनवरी 2026
आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दून पुलिस ने थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में गुण्डा अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को जिला बदर किया है। इस दौरान पुलिस ने प्रतीकात्मक रूप से ढोल-नगाड़ों के साथ अभियुक्त को जनपद की सीमा से बाहर भेजकर स्पष्ट संदेश दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदतन एवं अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2026 को यह कार्रवाई की गई।
06 माह के लिए जिला बदर
अभियुक्त दिव्यकांत लखेड़ा पुत्र स्वर्गीय श्री राम बिहारी लखेड़ा, निवासी ऋषि विहार, माजरी माफी, थाना नेहरू कॉलोनी को जिलाधिकारी देहरादून द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में 06 माह के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए गए थे।
पुलिस द्वारा उक्त आदेशों का अनुपालन करते हुए अभियुक्त को जनपद की सीमा आशारोड़ी से बाहर थाना क्षेत्र सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में छोड़ा गया। अभियुक्त को सख्त हिदायत दी गई कि निर्धारित 06 माह की अवधि तक जनपद देहरादून की सीमा में प्रवेश न करे, अन्यथा उसके विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
सहारनपुर पुलिस को दी गई सूचना
अभियुक्त के जिला बदर किए जाने की सूचना सहारनपुर पुलिस को भी विधिवत रूप से दे दी गई है, ताकि आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।


अभियुक्त का विवरण
दिव्यकांत लखेड़ा
पुत्र – स्वर्गीय श्री राम बिहारी लखेड़ा
निवासी – ऋषि विहार, माजरी माफी
थाना – नेहरू कॉलोनी, देहरादून
दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने वाले आदतन अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
