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एटीएस कॉलोनी में दहशत फैलाने वाले बिल्डर पर डीएम का बड़ा प्रहार, गुंडा एक्ट में 6 माह के लिए जिला बदर

 

*एटीएस कॉलोनी में दहशत फैलाने वाले बिल्डर पर डीएम का बड़ा प्रहार, गुंडा एक्ट में 6 माह के लिए जिला बदर

 

*देहरादून:* भारत केसरी

सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कॉलोनी में लंबे समय से विवादों और कथित दबंगई को लेकर चर्चित बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत बिल्डर को “गुंडा” घोषित कर 6 माह के लिए देहरादून जनपद से जिला बदर कर दिया है।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद एटीएस कॉलोनी सहित शहरभर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन ने साफ किया है कि महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

 

बताया गया कि मामला उस समय गंभीर हुआ जब 13 अप्रैल 2026 को डीआरडीओ में तैनात वैज्ञानिक अनिरुद्ध शर्मा और उनके परिवार के साथ कथित मारपीट और अभद्रता की घटना सामने आई। आरोप है कि विवाद के दौरान वैज्ञानिक का कान का पर्दा तक फट गया था। घटना के बाद कॉलोनी के कई निवासियों ने जिला मजिस्ट्रेट से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

 

डीएम कोर्ट ने मामले में गोपनीय जांच कराई, जिसमें क्षेत्रवासियों ने आरोपी के व्यवहार को भय और असुरक्षा का कारण बताया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी प्रशासन के संज्ञान में आए।

 

प्रशासन के अनुसार बिल्डर के खिलाफ मारपीट, धमकी, गाली-गलौज, पिस्टल लहराने, बच्चों को डराने और जमीन कब्जाने जैसे मामलों में विभिन्न धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले दीपावली के दौरान नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने के मामले में जिला प्रशासन उसका शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित कर चुका है।

 

डीएम सविन बंसल द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आरोपी अगले 6 माह तक बिना अनुमति देहरादून जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

 

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को आम लोगों में सुरक्षा और कानून के प्रति भरोसा मजबूत करने वाले कदम के रूप में देखा जा रहा है।