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NEET (UG) पुनर्परीक्षा के लिए देहरादून में धारा-163 लागू, परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्त प्रतिबंध

देहरादून, 20 जून। भारत केसरी

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा 21 जून 2026 को आयोजित की जा रही NEET (UG) पुनर्परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू कर दी है।

 

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अन्य प्रतिबंधात्मक निर्देश भी लागू किए गए हैं।

 

प्रशासन के आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा आयोजित करने पर रोक रहेगी। नारेबाजी, भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक प्रचार सामग्री के प्रसार तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया है।

 

इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को लाठी-डंडे, हथियार, ईंट-पत्थर या अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर आने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन आदेशों का उद्देश्य परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और अभ्यर्थियों को बिना किसी व्यवधान के परीक्षा देने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। आदेश 21 जून को परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

 

प्रशासन ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।