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दिव्यांग दंपतियों को मिलेगा ₹50 हजार का वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान, देहरादून में पहली सहायता स्वीकृत

देहरादून, 15 जुलाई: दिव्यांगजनों के सामाजिक सशक्तिकरण और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए समाज कल्याण विभाग की दिव्यांग वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत पात्र दंपतियों को ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। देहरादून में इस योजना के तहत पहली वित्तीय सहायता को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्वीकृति दे दी है।

योजना के अंतर्गत श्री अमजद, निवासी शंकरपुर, हकूमतपुर, देहरादून, को ₹50,000 का वैवाहिक प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह पहल दिव्यांगजनों को आर्थिक सहयोग देने के साथ-साथ उनके वैवाहिक जीवन को प्रोत्साहित करने और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि ऐसे दंपति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका विवाह निर्धारित समयावधि के भीतर हुआ हो और जिनमें पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हों या पति-पत्नी में से कोई एक दिव्यांग हो। पात्र आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर संबंधित विकासखंड कार्यालय में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।

आर्थिक सहयोग के साथ सामाजिक सशक्तिकरण

 

 

समाज कल्याण विभाग के अनुसार, योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, सम्मानजनक और सुरक्षित वैवाहिक जीवन के लिए प्रोत्साहित करना भी है। विभाग ने पात्र लाभार्थियों से समयबद्ध तरीके से आवेदन करने की अपील की है, ताकि नियमानुसार परीक्षण के बाद उन्हें शीघ्र योजना का लाभ मिल सके।

योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक जिला समाज कल्याण कार्यालय, देहरादून या अपने संबंधित विकासखंड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।