उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई व्यवस्था ,पीआरडी जवानों को मिलेगा मानदेय
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) स्वयंसेवकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान बीमार अथवा घायल होकर अस्पताल में भर्ती होने वाले पीआरडी जवानों को उपचार अवधि के दौरान भी मानदेय दिया जाएगा।
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य पीआरडी स्वयंसेवकों को इलाज के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उन्हें आय की चिंता किए बिना उपचार मिल सके।
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उन्होंने कहा कि पीआरडी स्वयंसेवक विभिन्न विभागों में कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में यदि ड्यूटी या प्रशिक्षण के दौरान वे किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार होकर अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि को ‘ऑन ड्यूटी’ माना जाएगा और पात्र पीआरडी जवानों को अधिकतम 180 दिनों तक मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
रेखा आर्या ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी कर दी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में योजना का पारदर्शी और एकरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र स्वयंसेवकों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार पीआरडी जवानों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी स्वयंसेवकों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए आवश्यक निर्णय लिए जाते रहेंगे।
