DEHRADUN

डीएम की क्यूआरटी का एक्शन, यूपीसीएल पर 02 माह का प्रतिबंध; रोड कटिंग अनुमति निरस्त

एक और एजेंसी डीएम की क्यूआरटी के निशाने पर
यूपीसीएल पर 02 माह का प्रतिबंध, रोड कटिंग की अनुमति निरस्त
प्रदत्त अनुमति की शर्तों का उल्लंघन दंडनीय – डीएम
Time & Cost Overrun की जिम्मेदारी विभाग व कार्यदायी संस्था की – डीएम
देहरादून, 16 दिसंबर 2025 
जिलाधिकारी श्री सविन बंसल के निर्देशानुसार उप जिलाधिकारी श्रीमती कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया टीम) द्वारा देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मानकों के उल्लंघन, जनसुरक्षा से खिलवाड़ और अनुमति शर्तों की अनदेखी पाए जाने पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है।

 

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अनियंत्रित रोड कटिंग, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और अनुमति शर्तों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदत्त अनुमति में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन दंडनीय होगा तथा अनुमति बाधित होने की स्थिति में समय एवं लागत वृद्धि (Time & Cost Overrun) की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
निरीक्षण में पाया गया कि उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) द्वारा सहारनपुर रोड (सब्जी मंडी चौक से आईएसबीटी) एवं जीएमएस रोड (बल्लूपुर चौक से सब्जी मंडी चौक) तक एडीबी द्वारा वित्तपोषित Uttarakhand Climate Resilient Power System Development Project (UCRPSDP) के अंतर्गत मुख्य मार्गों पर उपरगामी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य अधीक्षण अभियंता (एडीबी), लॉट-2, यूपीसीएल, ऊर्जा भवन, कांवली रोड द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें परियोजना समन्वय समिति से प्राप्त अनुमति की शर्तों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।
क्यूआरटी टीम ने पाया कि निर्धारित शर्तों के विपरीत रोड कटिंग का कार्य रात्रि के बजाय दिन के समय भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिस्पना, आराघर चौक, कारगी-धर्मपुर-थानो रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। कार्यस्थलों पर आवश्यक बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप एवं साइन बोर्ड की व्यवस्था नहीं थी तथा खुदाई से निकला मलबा सड़कों पर फैला हुआ पाया गया, जिससे मार्ग संकीर्ण हो गए और यातायात की स्थिति अत्यंत असुरक्षित बनी हुई थी।
जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी रोड कटिंग अनुमति संख्या 6691/643 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। साथ ही यूपीसीएल को आगामी 02 माह की अवधि तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मामले में विधिक कार्रवाई भी नियत की जा रही है।
जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार के कार्य से पूर्व निर्धारित अनुमति शर्तों, सुरक्षा मानकों एवं यातायात प्रबंधन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *